Friday, December 8, 2023

AMRAVATI POLICE | शादी ब्याह में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

अमरावती - शादी ब्याह जैसे आयोजन में सबसे पहले बैंजो व बैंड पथक की ही याद आती है. परंतु अब अदालत के आदेशानुसार अब इन वाद्ययों को केवल रात १० बजे तक बजाने की अनुमति रहेगी और समय का पालन न करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी पुलिस महकमे व्दारा दी गई है.
साथ ही डीजे बजाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती है और डीजे का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति व्दारा डीजे का प्रयोग किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस व्दारा अपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है.


अन्यथा दर्ज होता है अपराध,हो सकती है कार्रवाई 

शादी ब्याह सहित किसी भी तरह के कार्यक्रम में डीजे बजाए जाने पर पुलिस व्दारा फौजदारी स्वरुप का मामला दर्ज किया जाता है.

बिना अनुमति डीजे का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस व्दारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है. जिसके तहत डीजे मशीन को भी जब्त किया जा सकता है.

डीजे के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं किसी भी तरह के वैवाहिक समारोह, जुलूस व रैली तथा गणेशोत्सव व दुर्गोत्सव के दौरान डीजे के प्रयोग हेतु अनुमति नहीं दी जाती. साथ ही पुलिस की विशेष शाखा भी ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं करती.